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  Self Assesment form entry
1. भूखंड / भवन स्वामी/ अध्यासी का नाम
     
2 भूखंड / भवन संख्या
तथा उसका पता
  फ़ोन नंबर  Phone / Mobile No.
  ईमेल आईडी  Email ID
यदि कंप्यूटर द्वारा पूर्व में बिल जारी होती है तो कंप्यूटर माँग संख्या Address Code


  भूखंड / भवन  की चौहद्दी     
  पूरब 
  पश्चिम 
  उतर
  दक्षिण
     
3 भूखंड का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में )
4 भूखंड पर निर्मित भवन का कुल
( क ) आच्छादित क्षेत्रफल ( Coverd Area )  
 ( भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल  का  80%  भवन  का कारपेट एरिया माना जायेगा )                          
  (OR)  
  ( ख ) Carpet Area (  कारपेट एरिया ) 
कारपेट एरिया  =समस्त कमरों व आच्छादित  बरामदों का पूर्ण आन्तरिक आयाम + 1/2 ( समस्त बालकनी , कारीडोर , रसोई , भंडार गृह का आयाम  )  + 1/4 (समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम  )
  Note :    स्नानगृह , शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा
5
भूखंड / भवन की अवस्थिति
( Location )
  (आप का भूखंड / भवन / निम्न में से किस चौड़ाई की सड़क पर स्थित है )  
   


6
भवन निर्माण की प्रकृति
   
वार्ड का नाम
वार्ड का विस्तार
     
7 यदि आंशिक भाग किराये पर है और आंशिक स्वय से निवासित है तो किरायेदारी वाले भवन किराये के आधार पर मूल्यांकित  किये जायेंगे तथा स्व निवासित अंश स्वकर के आधार पर निर्धारित दर पर मूल्यांकित किये जायेंगे
     
8 स्वामी द्वारा भवन अध्यासित है या फिर किरायेदार द्वारा ?
     
9 यदि सम्पूर्ण भवन किराये पर है, तो प्रतिमाह कितना किराया निश्चित है ?
     
10. किराये के आधार पर भवन का वार्षिक मुल्यांकन
  (मासिक किराया में 12 माह से गुणा करने पर वार्षिक मुल्यांकन निर्धारित होगा )  
     
11 भवन निर्माण का वर्ष
  एवं पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य रूपये
     
12 कर के स्व निर्धारण की दर
  (भूखंड / भवन जिस चौड़ाई की सड़क पर स्थित है और भवन निर्माण की जो श्रेणी है उसे संलग्न सूचि की दरो से कृपया देख कर लिखे )  
     
13. भवन का वार्षिक मुल्यांकन
  (स्वकर के लिए आंकलित कर की प्रति वर्ग फुट दर को कारपेट एरिया से गुणा करने पर आये मासिक दर को 12 से गुणा करने पर आयी धनराशि वार्षिक मुल्यांकन होगा )
 
     
14 25% ,32.5 %  या 40 % यथास्थिति छुट के बाद आंकलित कर योग्य वार्षिक मुल्यांकन  (कालम 12 में प्राप्त वार्षिक मुल्यांकन में भवन यदि 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 % , 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराना है तो 32 .5 % एवं २० वर्ष से अधिक पुराना है तो 40 % छुट घटाये)
15 भवन का सम्पत्तिकर :  
a)  गृह कर  ( कर योग्य वार्षिक मुल्यांकन का 12 % ) (सामान्य कर) 
     
b)
जल कर  ( कर योग्य वार्षिक मुल्यांकन का 12 % )
  (आपके भवन से 200 मीटर परिधि के अंदर यदि पाइप्ड पेयजल आपूर्ति है तो 12 % जलकर भी देय होगा )  
     
c)
ड्रेनेज कर (कर योग वर्षीक मुल्यांकन का 3 % )
  (आपके भवन से 100 मीटर परिधि के अंदर यदि सीवर लाईन है तो 3 % सीवरकर देय होगा )  
  कुल देय कर = रुपया
     
16 भूमि का संपत्ति कर
     
17 कर जमा करने की तिथि
     
18 House Paper in PDF formate

 
 
 
महत्वपूर्ण : सम्बन्धि सूचना प्रपत्र प्राप्ति के 30 दिवस में भर कर निगम कार्यालय में देय कर के साथ जमा करना अनिवार्य है | भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में, कोई त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में स्वामी /अध्यासी से संपत्ति की देयता में होने वाले अंतर के चार गुने धनराशी , शास्ति (जुर्माना ) के रूप में ली जाएगी | निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर , 200 वर्ग मीटर , 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भूखंड पर क्रमशः 100/1000/5000/ तथा 25000 रूपये तक जुर्माना आरोपित करके वशुल किया जायेगा तथा 30 दिन के विलंब की स्थिति में जुर्माना का 05 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लिया जायेगा |
 
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