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नगर निगम गोरखपुर
Nagar Nigam Gorakhpur
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Self Assesment form entry
1.
भूखंड / भवन स्वामी/ अध्यासी का नाम
2
भूखंड / भवन संख्या
तथा उसका पता
फ़ोन नंबर Phone / Mobile No.
ईमेल आईडी Email ID
यदि कंप्यूटर द्वारा पूर्व में बिल जारी होती है तो कंप्यूटर माँग संख्या Address Code
भूखंड / भवन की चौहद्दी
पूरब
पश्चिम
उतर
दक्षिण
3
भूखंड का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में )
4
भूखंड पर निर्मित भवन का कुल
( क ) आच्छादित क्षेत्रफल ( Coverd Area )
For Coverd Area
( भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल का 80% भवन का कारपेट एरिया माना जायेगा )
(OR)
( ख ) Carpet Area ( कारपेट एरिया )
For Carpet Area
कारपेट एरिया =समस्त कमरों व आच्छादित बरामदों का पूर्ण आन्तरिक आयाम + 1/2 ( समस्त बालकनी , कारीडोर , रसोई , भंडार गृह का आयाम ) + 1/4 (समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम )
Note :
स्नानगृह , शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा
5
भूखंड / भवन की अवस्थिति
( Location )
Select
12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर
12 मीटर से अधिक 24 मीटर तक चौड़ी सड़क पर
24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर
(आप का भूखंड / भवन / निम्न में से किस चौड़ाई की सड़क पर स्थित है )
6
भवन निर्माण की प्रकृति
Select
पक्का भवन (A श्रेणी ) - RCC/RBC छत
पक्का भवन (B श्रेणी ) - दिवाले पक्की किन्तु छत RCC/RBC न हो
कच्चा भवन (C श्रेणी )
वार्ड का नाम
Select
महादेव झारखंडी नंबर 1
गिरधरगंज
जंगल तुलसीराम
चरगाँवा
मोहरीपुर
राप्तीनगर
लच्छीपुर
रसूलपुर
नौसड़
माधोपुर
जंगल नकहा
चकसा हुसैन
शिवपुर शाहबाजगंज
तुर्कमानपुर
महुइसुघपुर
दाऊदपुर
गोपलापुर
हुमांयूपुर उत्तरी
हुमांयूपुर उत्तरी ( नया क्षेत्र )
जटेपुर उत्तरी (नया क्षेत्र )
नथमलपुर
खूनीपुर
मिंया बाजार
घासी कटरा
भेड़ियागढ़
जटेपुर रेलवे कालोनी
उर्वरक नगर
अलहदादपुर
मुफ्तीपुर
जटेपुर उत्तरी ( पुराना क्षेत्र )
शेषपुर
घोसीपुरवा
अन्धियारिबाग
बशारतपुर पूर्वी
सिधारीपुर
दीवान बाजार
शाहपुर
हाँसुपुर
इलाहिबग
रुस्तमपुर
पुर्दिलपुर
मोहद्दीपुर
काजीपुर खुर्द
बेतियाहाता
सिविल लाइन ( द्नितीय )
बसन्तपुर
दिलेजाकपुर
सिविल लाइन ( प्रथम )
बशारतपुर पश्चिमी
कल्यानपुर
नरसिंहपुर
अलीनगर
मिर्जापुर
महादेव झारखंडी टुकड़ा न.2
बिछिया रेलवे कालोनी
जाफरा बाजार
बक्शीपुर
जटेपुर धर्मशाला बाजार
जटेपुर दक्षिणी
महादेव झारखंडी टुकड़ा न.3
वार्ड का विस्तार
7
यदि आंशिक भाग किराये पर है और आंशिक स्वय से निवासित है तो किरायेदारी वाले भवन किराये के आधार पर मूल्यांकित किये जायेंगे तथा स्व निवासित अंश स्वकर के आधार पर निर्धारित दर पर मूल्यांकित किये जायेंगे
8
स्वामी द्वारा भवन अध्यासित है या फिर किरायेदार द्वारा ?
9
यदि सम्पूर्ण भवन किराये पर है, तो प्रतिमाह कितना किराया निश्चित है ?
10.
किराये के आधार पर भवन का वार्षिक मुल्यांकन
(मासिक किराया में 12 माह से गुणा करने पर वार्षिक मुल्यांकन निर्धारित होगा )
11
भवन निर्माण का वर्ष
एवं पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य रूपये
12
कर के स्व निर्धारण की दर
(भूखंड / भवन जिस चौड़ाई की सड़क पर स्थित है और भवन निर्माण की जो श्रेणी है उसे संलग्न सूचि की दरो से कृपया देख कर लिखे )
13.
भवन का वार्षिक मुल्यांकन
(स्वकर के लिए आंकलित कर की प्रति वर्ग फुट दर को कारपेट एरिया से गुणा करने पर आये मासिक दर को 12 से गुणा करने पर आयी धनराशि वार्षिक मुल्यांकन होगा )
14
25% ,32.5 % या 40 % यथास्थिति छुट के बाद आंकलित कर योग्य वार्षिक मुल्यांकन (कालम 12 में प्राप्त वार्षिक मुल्यांकन में भवन यदि 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 % , 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराना है तो 32 .5 % एवं २० वर्ष से अधिक पुराना है तो 40 % छुट घटाये)
15
भवन का सम्पत्तिकर :
a)
गृह कर ( कर योग्य वार्षिक मुल्यांकन का 12 % ) (सामान्य कर)
b)
Water Tax Apply
जल कर ( कर योग्य वार्षिक मुल्यांकन का 12 % )
(आपके भवन से 200 मीटर परिधि के अंदर यदि पाइप्ड पेयजल आपूर्ति है तो 12 % जलकर भी देय होगा )
c)
Select if Sewer Tax Apply
ड्रेनेज कर (कर योग वर्षीक मुल्यांकन का 3 % )
(आपके भवन से 100 मीटर परिधि के अंदर यदि सीवर लाईन है तो 3 % सीवरकर देय होगा )
कुल देय कर = रुपया
16
भूमि का संपत्ति कर
17
कर जमा करने की तिथि
18
House Paper in PDF formate
नोट: में एतत द्वारा घोषित करता/ करती हूँ कि स्व मुल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गए विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी और विस्वास है , ठीक है |
महत्वपूर्ण : सम्बन्धि सूचना प्रपत्र प्राप्ति के 30 दिवस में भर कर निगम कार्यालय में देय कर के साथ जमा करना अनिवार्य है | भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में, कोई त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में स्वामी /अध्यासी से संपत्ति की देयता में होने वाले अंतर के चार गुने धनराशी , शास्ति (जुर्माना ) के रूप में ली जाएगी | निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर , 200 वर्ग मीटर , 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भूखंड पर क्रमशः 100/1000/5000/ तथा 25000 रूपये तक जुर्माना आरोपित करके वशुल किया जायेगा तथा 30 दिन के विलंब की स्थिति में जुर्माना का 05 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लिया जायेगा |
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